कृष्णेंदु को सात दिनों की पुलिस रिमांड
Updated at : 28 Feb 2019 1:12 AM (IST)
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भारी सुरक्षा के बीच दुर्गापुर महकमा कोर्ट में हुई पेशी दुर्गापुर : आसनसोल के कैटरिंग व्यवसायी राणा बनर्जी हत्याकांड के आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी की निशानदेही पर अंडाल थाना अंतर्गत रहमतनगर रेलवे कॉलोनी के एक परित्यक्त आवास से भारी मात्रा में हथियार बरामदगी के मामले में दर्ज अंडाल थाना कांड संख्या 39/2019 में बुधवार को दुर्गापुर […]
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भारी सुरक्षा के बीच दुर्गापुर महकमा कोर्ट में हुई पेशी
दुर्गापुर : आसनसोल के कैटरिंग व्यवसायी राणा बनर्जी हत्याकांड के आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी की निशानदेही पर अंडाल थाना अंतर्गत रहमतनगर रेलवे कॉलोनी के एक परित्यक्त आवास से भारी मात्रा में हथियार बरामदगी के मामले में दर्ज अंडाल थाना कांड संख्या 39/2019 में बुधवार को दुर्गापुर महकमा अदालत ने आरोपी को सात दिन रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया.
कांड के जांच अधिकारी उत्पल घोषाल ने आरोपी के पास से और भी हथियारों की बरामदगी का हवाला देकर 10 दिन की पुलिस रिमांड की अपील की थी. सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) सिद्धार्थ मुखर्जी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजीव कुंडू, रंजीत राय, अनुपम मुखर्जी की काफी देर तक बहस सुनने के बाद अदालत ने सात दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की. पुलिस उपायुक्त अभिषेक मोदी ने कहा कि रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ में भारी मात्रा में हथियारों की बरामद होने की संभावना है.
अंडाल थाना क्षेत्र के रहमतनगर इलाके से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस बरामद हुआ था. अंडाल थाना क्षेत्र से पांच पाइपगन, एक रिवाल्वर और आठ राउंड कारतूस बरामद हुआ था. हीरापुर थाना के अवर निरीक्षक सह राणा बनर्जी हत्याकांड के जांच अधिकारी सरोज पति की शिकायत पर अंडाल थाना कांड संख्या 39/2019 में आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ. आरोपी पुलिस रिमांड में हीरापुर में रहने के कारण कांड के जांच अधिकारी अवर निरीक्षक श्री घोषाल ने दुर्गापुर महकमा अदालत में सोन अरेस्ट की अपील की. इस अपील के आधार पर अदालत ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया.
जिसके तहत 26 फरवरी को आरोपी को आसनसोल जेल से दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश करना था. उस दिन आसनसोल जिला अदालत में बेलबॉण्ड के मामले में उसकी पेशगी होने के कारण जेल प्रबंधन ने बुधवार भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया. जांच अधिकारी ने 10 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की अदालत ने सात दिन का रिमांड मंजूर किया.
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