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दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर मिलेगा मुआवजा
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में किसी भी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में मारे जानेवाले लोगों के परिजनों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा राशि पहुंचाने की योजना बनायी है. यह राशि सभी जिलों में जिलाधिकारी कार्यालयों से वितरित की जायेगी. यह जानकारी सोमवार को राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी […]
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में किसी भी दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में मारे जानेवाले लोगों के परिजनों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा राशि पहुंचाने की योजना बनायी है. यह राशि सभी जिलों में जिलाधिकारी कार्यालयों से वितरित की जायेगी. यह जानकारी सोमवार को राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने दी.
उन्होंने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने विशेष फंड तैयार किया है. राज्य के सभी 23 जिलों को चार-चार करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं. इस संबंध में राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री जावेद अहमद खान ने बताया कि किसी भी दुर्घटना में किसी की मृत्यु होना, काफी दुखद होता है. ऐसे में राज्य सरकार उनके परिवार के साथ है.
कम से कम त्वरित रूप से उन तक मुआवजा राशि पहुंचा कर उनको आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि किसी भी दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिजन को पांच लाख व घायल होने पर अधिकतम एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा. घायलों को राशि उनको लगी चोट के आधार पर दी जायेगी.
करंट लगने, वज्रपात, सर्पदंश से मौत की स्थिति में भी मुआवजा
गौरतलब है कि किसी भी दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सार्वजनिक क्षेत्र में करंट लगने, वज्रपात व यहां तक कि सर्प दंश से भी अगर किसी की मौत होती है तो उनके परिजन यह मुआवजा पाने के हकदार होंगे. उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक से रोजाना उनके क्षेत्र में हुई मृत्यु के संबंध में जानकारियां लेंगे और अगर यह पता चला कि किसी प्राकृतिक आपदा से मृत्यु हुई तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उसी समय मुआवजा देने की अनुमति दे दी जायेगी.
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