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मिथुन हत्याकांड में चार आरोपियों को नहीं मिली जमानत

दुर्गापुर : बीती पहली मई को स्थानीय गांधी मोड़ हनुमान मंदिर समीप गैरेज मिस्त्री मिथुन बागदी की हत्या के मामले में गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में रहे चार आरोपितों को पुलिस ने बुधवार को पुन: दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया. एसीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी. उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज […]

दुर्गापुर : बीती पहली मई को स्थानीय गांधी मोड़ हनुमान मंदिर समीप गैरेज मिस्त्री मिथुन बागदी की हत्या के मामले में गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में रहे चार आरोपितों को पुलिस ने बुधवार को पुन: दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया. एसीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी. उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. आरोपियों में पुरोहित राम उदागर सिंह, सनी सिंह, हरि सिंह एवं अजय सिंह शामिल हैं. पुलिस के अनुसार उन्होंने साजिश कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया.
सनद रहे कि मिथुन गांधी मोड़ हनुमान मंदिर के समीप गैरेज में मिस्त्री का कार्य करता था. पहली मई की सुबह मंदिर के पीछे उसका शव पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना के बाद बरामद किया. स्थानीय लोगों ने हत्या के लिए मंदिर के पुरोहित राम उदागर सिंह को दोषी बताते हुए उनके घर पर हमला कर दिया, मंदिर के सामने वाली झोपड़ी में रहने वाले सनी सिंह पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया गया. उसके घर में तोड़फोड़ एवं लूट की गयी. पुलिस ने पुरोहित राम उदागर सिंह एवं उसके दो बेटे हरि एवं अजय के साथ-साथ सनी सिंह को भी गिरफ्तार कर उन पर हत्या का मामला दर्ज कर दिया.
गले दिन आरोपियों को महकमा अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया. रिमांड से वापसी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इधर हत्या के आरोपी रहे लोगों के परिजन उन्हें निर्दोष बता रहे हैं. हनी सिंह की पत्नी शारदा सिंह ने कहा कि मिथुन गैरेज में हेल्पर का काम करता था. घटना को दो दिन पहले से गैरेज में काम से छुट्टी लेकर घर चला गया था. शव बरामदगी के बाद जब स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी तो सनी सिंह घर से निकल कर पूछताछ करने लगा. इसी बीच उन पर भी हमला कर दिया एवं घर में घुसकर लूट की. हमलावरों ने उनके उपर भी हमला किया.

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