कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया.
कोलकाता के गैर सरकारी संगठन ‘इंडियाज स्माइल’ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्र ने कहा कि इस मामले पर गौर करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश असीम बनर्जी विशेष खंडपीठ का गठन करेंगे. इस याचिका पर आज सुनवाई करने वाली खंडपीठ में शामिल रहे न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने कहा कि चूंकि इस मामले की जांच करने वाले मुखर्जी आयोग में वह शामिल थे, वह इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे.
इस मामले में भारत संघ, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, रॉ, खुफिया विभाग, प्रधानमंत्री के निजी सचिव, रक्षा सचिव, गृह विभाग और पश्चिम बंगाल सरकार सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में नेताजी से जुड़े सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है ताकि उनके लापता होने को लेकर पैदा रहस्य से पर्दा उठ सके. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इससे पहले नेताजी के लापता होने से जुड़े दस्तावेजों और रिकार्ड सार्वजनिक करने से इनकार किया था और कहा था कि ऐसा करने से भारत के अन्य देशों के साथ संबंध प्रभावित होंगे.