कोलकाता/मुंबई: बाजार नियामक सेबी ने धोखाधड़ीवाली निवेश योजना चलाने को लेकर पश्चिम बंगाल की कंपनी एमपीएस ग्रीनरी डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए समूह की आठ कंपनियों में उसकी हिस्सेदारी जब्त करने का आदेश दिया. कंपनी के प्रभावित निवेशकों को 1,520 करोड़ रुपये लौटाने में विफल रहने पर यह कदम उठाया गया है.
साथ ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी द्वारा पश्चिम बंगाल आवास बुनियादी ढांचा विकास निगम के पास रखे गये दो करोड़ रुपये भी कुर्क करने का आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि सेबी ने बुधवार को एमपीएस फूड प्रोडक्ट्स में एमपीएस ग्रीनरी के शेयर को जब्त करने का आदेश दिया. निवेशकों के साथ धोखधड़ी कर जुटायी गयी राशि की वापसी के तहत नियामकीय कार्रवाई में सेबी ने यह कदम उठाया है.
जिन आठ कंपनियों के मामले में नये जब्ती आदेश लागू होंगे, वे एमपीएस एक्वा मैरीन प्रोडक्ट्स, एमपीएस इंडस्टरीज एंड एग्रो रिसर्च, एमपीएस इंफोटेक, एमपीएस रिजार्ट एंड होटल्स, एमपीएस आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, एमपीएस रीयल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एमपीएस रिटेल एंड फास्ट फूड एवं एमपीएस ट्रांसपोर्टेशन एंड लाजिस्टिक्स हैं.
सेबी ने एमपीएस समूह के खिलाफ अक्तूबर 2013 में कार्रवाई शुरूकी थी. उस समय बाजार नियामक ने पश्चिम बंगाल की कंपनी को निवेशकों से जुटाये गये 1,520 करोड़ रुपये रिटर्न, ब्याज एवं अन्य शुल्क के साथ लौटाने को कहा था.