कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह उस याचिका पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे जिसमें गत अक्तूबर में मध्यमग्राम में 16 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार और कथित हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई है.न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त ने जांच सीबीआई को सौंपने की मांग वाली लड़की के पिता की याचिका पर सुनवायी करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह लड़की के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराये.
मामले की सुनवायी 15 जनवरी को होगी. 16 वर्षीय सामूहिक बलात्कार पीड़ित लड़की की तब झुलसने से मौत हो गई थी जब उसे कथित रुप से जला दिया गया था. लड़की के पिता ने गत छह जनवरी को कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी.
उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करने वाली अपनी याचिका में दावा किया कि राज्य पुलिस 26 अक्तूबर से ही इस मामले की जांच में लापरवाही बरत रही है जब उसके साथ उत्तरी 24 परगना जिले के मध्यमग्राम स्थित उसके घर के पास सामूहिक बलात्कार किया गया था. इस वीभत्स बलात्कार और लड़की की मौत और उसे न्याय दिलाने की मांग को लेकर कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं.