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आइडी कार्ड के बिना नहीं मिलेगा एसिड

कोलकाता: पहचान पत्र देखे बिना अब महानगर में दुकानदार ग्राहकों को एसिड नहीं बेच सकेंगे. राज्य सरकार के निर्देश की कॉपी मिलने के बाद सोमवार को लालबाजार से सभी विभाग के डीसी व ओसी को इस निर्देश की कॉपी भेज दी गयी है. इस नये निर्देश के मुताबिक 18 वर्ष के ऊपर के युवक को […]

कोलकाता: पहचान पत्र देखे बिना अब महानगर में दुकानदार ग्राहकों को एसिड नहीं बेच सकेंगे. राज्य सरकार के निर्देश की कॉपी मिलने के बाद सोमवार को लालबाजार से सभी विभाग के डीसी व ओसी को इस निर्देश की कॉपी भेज दी गयी है.

इस नये निर्देश के मुताबिक 18 वर्ष के ऊपर के युवक को ही एसिड बेचा जायेगा. ग्राहकों को एसिड बेचने के पहले दुकानदार उनका परिचय पत्र देख कर ही उन्हें एसिड बेच सकेंगे. इसके लिए उन्हें एक रजिस्टर मेनटेन करना होगा, जिसमें उनके पास कितना एसिड स्टॉक था और उस एसिड को किसे बेचा गया और मौजूदा समय में कितना स्टॉक है. इस रिकार्ड को लेकर उन्हें स्थानीय थाने में या फिर अपने इलाके के डीसी दफ्तर में इसकी जांच करानी होगी. जिलों में दुकानदार एसडीओ के पास अपने रिकार्ड की जांच करायेंगे. ऐसा नहीं होने पर दुकानदार को 50 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.

क्या है दुकानदारों के लिए पुलिस का निर्देश

ग्राहकों का सरकारी मान्यता प्राप्त परिचय पत्र देकर ही उन्हें एसिड बेचें.

किस उद्देश्य से एसिड चाहिए और उसके लिए कितनी जरूरत है यह सोचकर ही बेचें.

18 वर्ष के कम उम्र के बच्चे या किशोर को एसिड बेचना गैर कानूनी है.

प्रत्येक 15 दिनों के अंदर अपने रजिस्टर के जरिए स्टॉक की जांच ओसी या डीसी से करायें.

दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को भरना होगा 50 हजार जुर्माना.

लैब में एसिड का इस्तेमाल करनेवाले स्कूल कॉलेजों के लिए निर्देश

पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्कूल कॉलेज में लैब में प्रयोग के लिए आम तौर पर एसिड का उपयोग किया जाता है. ऐसे हालात में उनके लिए भी पुलिस की तरफ से लगभग एक ही निर्देश रखा गया है.

किसी बड़े अधिकारी को लैब में एसिड के प्रयोग की जिम्मेदारी दें.

प्रयोग के लिए कितना एसिड दिया जा रहा है, इसकी रिकार्ड मेनटेन करें.

प्रयोग के लिए छात्रों ने कितना एसिड लिया, कितना इस्तेमाल किया और कितना लौटाया इस पर निगरानी रखें.

स्कूल कॉलेज में ऐसिड का स्टॉक व इस्तेमाल का पूरा व्योरा विभाग के डीसी को दें.

लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जायेगा 50 हजार जुर्माना.

कौन-कौन से एसिड पर है यह निर्देश

इस मामले में संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) पल्लव कांति घोष ने बताया कि जिस किसी एसिड से शरीर के चमड़े को हल्का भी नुकसान पहुंचता हो, चाहे वह सल्फ्युरिक एसिड हो या ऐसिटिक एसिड या हायड्रोक्लोरिक एसिड या फिर बाथरूम में इस्तेमाल किया जाने वाला एसिड. शरीर के चमड़े को हल्का सा भी हानी पहुंचाने वाले एसिड की बिक्री पर यह निर्देश दिया गया है. मंगलवार से ही महानगर में इस निर्देश का दुकानदारों को पालन करना होगा. समय समय पर पुलिस की तरफ से इसके लिए जांच अभियान भी चलाया जायेगा.

ज्ञात हो कि देश के विभिन्न शहरों में युवतियों पर एसिड फेंकने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी को लेकर उच्चतम न्यायालय की तरफ से देश के सभी सरकारों को इसकी खरीद बिक्री के लिए दिशा निर्देश तय करने का आदेश दिया था. उसी का पालन करते हुए राज्य सरकार ने दुकानदारों पर एसिड की बिक्री को लेकर यह दिशा निर्देश दिया है.

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