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मध्यमग्राम दुष्कर्म कांड: 13 बलात्कारियों को मिली 20-20 साल कैद की सजा

कोलकाता: उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम की 16 वर्षीय लड़की से दो बार सामूहिक दुष्कर्म की घटना में कोर्ट ने पांच दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनायी है. बारासात के अतिरिक्त जिला जज (एडीजे) शांतनु झा ने नयी फौजदारी विधि के तहत सामूहिक दुष्कर्म कांड के पांचों दोषियों को 20-20 साल की सश्रम […]

कोलकाता: उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम की 16 वर्षीय लड़की से दो बार सामूहिक दुष्कर्म की घटना में कोर्ट ने पांच दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनायी है. बारासात के अतिरिक्त जिला जज (एडीजे) शांतनु झा ने नयी फौजदारी विधि के तहत सामूहिक दुष्कर्म कांड के पांचों दोषियों को 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

इसके साथ ही प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना चुकाने का भी निर्देश दिया. यह जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल की सजा होगी. उत्तर 24 परगना की अदालत ने इन पांचों को गुरुवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 376 (2) (जी) (सामूहिक दुष्कर्म) तथा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया था.

बताया जाता है कि दिल्ली में निर्भया कांड के बाद केंद्र सरकार ने कई महिला कानून को कठोर बनाने के लिए उसमें संशोधन किया है. नयी विधि में इस मामले में 20 साल की सजा का प्रवधान रखा गया है. दोषियों में छोटू उर्फ संजीव तालकुदार, पलाश देवनाथ, पापई राय, छोटू उर्फ राजेश मंडल व राजीव विश्वास उर्फ गोपाल शामिल है. दुष्कर्म मामले में सरकारी गवाह बने एंथनी सी को एडीजे शांतनु झा ने रिहा करने का निर्देश दिया. गुरुवार को इन पांचों को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया गया था, हालांकि कोर्ट ने दोषियों की सजा मुकर्रर नहीं की थी. शुक्रवार को सजा सुनायी गयी.

कोर्ट में दोषियों के परिजन भी मौजूद थे. सजा सुनाये जाने के बाद दोषियों की दो महिला परिजन बेहोश होकर गिर पड़ीं. कोर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किये गये थे.

घटनाक्रम

25 अक्तूबर 2013 : मध्यमग्राम के पाटूली शिवतल्ला में किशोरी के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म

26 अक्तूबर : मध्यमग्राम थाना में शिकायत दर्ज, पीड़िता की हुई मेडिकल जांच

27 अक्तूबर : पीड़िता का छोटू तालुकदार ने अपहरण कर फिर किया दुष्कर्म

29 अक्तूबर : मुख्य आरोपी छोटू उर्फ संजीव तालुकदार व पलाश देवनाथ गिरफ्तार

31 अक्तूबर : पुलिस ने मामले में कुछ छह आरोपियों को गिरफ्तार किया. पीड़िता अपने परिवार के साथ मध्यमग्राम स्थित घर छोड़ कर एयरपोर्ट गेट में चली आयी

चार नवंबर : बारासात कोर्ट में पीड़िता का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज

17 नवंबर : पुलिस ने कोर्ट में चाजर्शीट जमा किया

23 दिसंबर : एयरपोर्ट इलाके स्थित अपने घर में पीड़िता झुलसी पायी गयी

31 दिसंबर : आरजी कर अस्पताल में पीड़िता की मौत

एक जनवरी 2014 : शव को कब्जे में लेकर पुलिस जबरन अंत्येष्टि के लिए श्मशान घाट ले गयी. बगैर डेथ सर्टिफिकेट के नहीं हुई अंत्येष्टि

दो जनवरी : खुदकुशी पर मजबूर करने के लिए रतन शील व मिंटा शील गिरफ्तार, बैरकपुर कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

पांच मार्च : सामूहिक दुष्कर्म मामले में बारासात अतिरिक्त जिला जज कोर्ट में चाजर्शीट दाखिल

18 सितंबर : घटना के आरोपी एंथनी सी को सरकारी गवाह बनाकर पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया

जला कर मारनेवाले आरोपियों का मामला अब भी विचाराधीन

कोलकाता. मध्यमग्राम दुष्कर्म कांड की पीड़िता को जला कर मारने वाले दो आरोपियों रतन शील व मिंटा शील के विरुद्ध अब भी हत्या का मामला बैरकपुर कोर्ट में विचाराधीन है.

आरोप है कि 23 दिसंबर 2013 को पीड़िता की मां घर से बाहर निकली थीं. पीड़िता अपने एयरपोर्ट के ढाई नंबर गेट इलाके के किराये के घर में अकेली थी. मामला वापस लेने के लिए रतन व मिंटा शील उसे काफी दिनों से धमकाने के साथ उस पर मानसिक अत्याचार कर रहे थे. आरोप है कि दोनों ने उस दिन काफी अपमानित करने के बाद उसे जला दिया. मिंटा शील घटना के मुख्य आरोपी छोटू तालुकदार की मौसी का बेटा है. पीड़िता ने मरने से पहले आरजी कर अस्पताल में उसे जलाने के लिए दोनों के खिलाफ विधाननगर पुलिस को बयान दिया था. उसके बयान के तहत एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने उन दोनों के विरुद्ध हत्या की शिकायत दर्ज की थी. गौरतलब है कि पीड़िता अपने माता-पिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद 31 अक्तूबर को मध्यमग्राम से ढाई नंबर एयरपोर्ट गेट इलाके में किराये के मकान में रहने लगी थी. वह मकान मुख्य आरोपी छोटू तालुकदार की मौसी का था. इसके बाद मामला वापस लेने के लिए मिंटा व रतन उसे अपमानित करने लगे थे.

मामले में दोषी पुलिसवालों को भी मिले सजा
कोलकाता: मध्यमग्राम में दुष्कर्म के बाद लड़की को जला कर मार देने के मामले में मृतका की मां अनिता झा ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है. वहीं मृतका के पिता रमाशंकर झा ने कहा कि पूरे मामले में बंगाल सरकार की भूमिका काफी निराशाजनक रही. विधाननगर थाने के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने न केवल उन्हें बिहार भेजने की धमकी दी थी, वरन उनकी मृत बेटी के पार्थिव शरीर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था और जबरन अंतिम संस्कार करवाना चाहती थी. मामले में दोषी पुलिसवालों को भी सजा दी जाये. बंगाल सरकार की भूमिका से उनका परिवार बहुत ही मर्माहत है.

घटना के बाद फिलहाल मृतका के पिता व माता अनिता झा अपने पैतृक गांव बिहार के समस्तीपुर में रह रहे हैं. बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीड़िता के परिवार को एक लाख रुपये की मदद दी थी तथा समस्तीपुर पुलिस लाइन में ड्राइवर की नौकरी दी है. पीड़िता के पिता रमाशंकर झा फिलहाल वहीं पुलिस लाइन में ड्राइवर की नौकरी कर रहे हैं. कोलकाता से फोन पर पीड़िता के बाद श्री झा ने बताया कि अदालत के फैसले से वह लोग खुश हैं. हालांकि अब उन लोगों की बेटी तो वापस नहीं आ सकती है, लेकिन दोषियों को सजा मिलेगी, तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी. उन्होंने कहा कि अदालत ने एक साल के अंदर ही इस मामले पर फैसला सुनाया है. अदालत द्वारा द्रूत गति से फैसले देने पर उनलोगों का न्याय व्यवस्था पर और भी विश्वास बढ़ा है. उन्होंने बिहार सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार सरकार ने उन लोगों को दु:ख के समय में न केवल साथ दिया, वरन उन लोगों सहारा भी दिया और नौकरी भी दी.

अदालत के फैसले से हम खुश हैं
अदालत के फैसले से हमलोग खुश हैं. इस फैसले से पीड़िता के परिवार को न्याय मिलेगा. इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका काफी नकारात्मक रही है. पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पीड़ित परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केवल पीड़िता के पिता को नौकरी दी, वरन मुआवजा भी दिया. इस फैसले अदालत पर आम लोगों को विश्वास बढ़ेगा.

नवल किशोर श्रीवास्तव, एटक नेता.
अदालत के फैसले से खुश हूं. इस फैसले से पीड़ित परिवार का अदालत पर भरोसा और भी मजबूत हुआ है. पश्चिम बंगाल सरकार ने इस मामले में कुछ भी नहीं किया, लेकिन अदालत में द्रूत गति से न्याय दिया है, लेकिन अभी भी बैरकपुर अदालत में पीड़िता को जला कर मारने के आरोपी मिनटा शील और रतन शील पर मामला चल रहा है. उम्मीद है कि उसका फैसला भी शीघ्र आयेगा और आरोपियों को सजा मिलेगी.

प्रमोद झा, सीटू नेता

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