- राणा बनर्जी हत्याकांड में आठ को करना है उसे कोर्ट में सरेंडर
- जमानत पाकर निकलने का कोई मौका नहीं देंगे पुलिस अधिकारी
- सरेंडर को लेकर बनी हुई है दुविधा, पूरी सावधानी बरत रही पुलिस
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आसनसोल : विभिन्न मामलों के आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी की नकेल कसेगी कमिश्नरेट पुलिस, आठ आपराधिक मामलों में निकाला वारंट
राणा बनर्जी हत्याकांड में आठ को करना है उसे कोर्ट में सरेंडर जमानत पाकर निकलने का कोई मौका नहीं देंगे पुलिस अधिकारी सरेंडर को लेकर बनी हुई है दुविधा, पूरी सावधानी बरत रही पुलिस आसनसोल : आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की मोस्ट वांटेड और भगोड़ा की सूची में शामिल हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, अपहरण, […]
आसनसोल : आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की मोस्ट वांटेड और भगोड़ा की सूची में शामिल हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, अपहरण, आर्म्स एक्ट आदि कुल 14 मामलों के आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी के खिलाफ आठ मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर राणा बनर्जी हत्याकांड मामले में उसे आगामी आठ फरवरी को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना है तथा उसके 48 घंटे पहले यानी छह फरवरी को हत्याकांड के जांच अधिकारी को इसकी अग्रिम सूचना देनी है.
इसके धार पर ही पुलिस ने अपनी तैयारी की है. यदि वह आत्मसमर्पण करता है तो आठ मामलों में अदालत में सोन अरेस्ट के लिए पुलिस आवेदन करेगी. रणनीति यह है कि उसे किसी भी हालत में जमानत पर निकलने का मौका नहीं मिले.
पुलिस के पास विभिन्न सूत्रों से परस्पर विरोधी सूचनाएं आ रही है. कुछ सूत्र कह रहे है कि वह आत्मसमर्पण करेगा तो कुछ सूत्रों का कहना है कि वह सरेंडर नहीं करेगा. पुलिस आयुक्त लक्ष्मी नारायण मीणा ने कहा कि यदि वह आत्मसमर्पण करता है तो ठीक है, नहीं तो करता है तो पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलायेगी.
हीरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाघन्टी इलाके के निवासी तथा कैटरिंग व्यवसायी राणा बनर्जी हत्याकांड में फरार आरोपी कृष्णेन्दू मुखर्जी द्वारा जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को आठ फरवरी तक ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया. आत्मसमर्पण के 48 घंटे पहले इसकी सूचना कांड के जांच अधिकारी को देनी को कहा है.
सनद रहे कि कृष्णेन्दू को भगोड़ा घोषित कर आरोपपत्र जमा किया गया है. इस कारण जांच अधिकारी को सूचना देना जरूरी है. ताकि वह पूरक आरोप पत्र जमा कर सके. आत्मसमर्पण के बाद जांच अधिकारी यदि उसे रिमांड में लेना चाहती है तो यह निर्णय स्थानीय अदालत पर निर्भर करेगा. इस आदेश को लागू किया गया या नहीं, इसपर अगली सुनवाई 11 फरवरी हो सर्वोच्च न्यायालय में होगी.
राणा बनर्जी हत्याकांड में हीरापुर थाना कांड संख्या 346/17 में पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 201, 326, 307, 34, 120 बी और 25/27 आर्म्स एक्ट में तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले में फरार आरोपी कृष्णेन्दू ने जमानत स्थानीय अदालत से रद्द होने के बाद, उसने उच्च न्यायालय में अपील की, वहां भी जमानत रद्द होने के बाद उसने बर्दवान जिला वैकेशन अदालत में अपील की .वहां उसे सशर्त जमानत मिली.
पुलिस ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देने में बाद यह जमानत भी रद्द हो गयी और उसे अदालत के आदेश पर भगोड़ा घोषित कर दिया गया और मोस्ट वांटेड की सूची में डाल दिया गया. उसने अपनी जमानत को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर किया. लेकिन वहां भी उसे राहत नहीं मिली.
सनद रहे कि इस मामले में जिला अदालत में कस्टडी ट्रायल के लिए पहली दो तिथियां 13 फरवरी और 18 फरवरी निर्धारित की है. इस बीच अदालत के गवाहों को सम्मन जारी हो गया और पहली तिथि से ही गवाहों की गवाही ली जायेगी . मामले में कुल 30 गवाह का नाम चार्जशीट के दाखिल किया गया है. चार्ज शीट में पुलिस ने सात लोगों को नामजद आरोपी बनाया .
उक्त पांच के अलावा इलाके के दबंग कृष्णेन्दू मुखर्जी और रीतेन बसाक ऊर्फ फूफा का नाम शामिल किया गया है . यह दो आरोपी गिरफ्तार ने होने के कारण फाईनल चार्जशीट जमा नहीं किया गया है .
सूत्रों के अनुसार कृष्णेन्दू यदि आत्मसमर्पण करता है तो अन्य आठ मामले जिसमें उसके खिलाफ अदालत से अरेस्ट वारंट जारी हुआ है. उन सभी मामलों के जांच अधिकारी अपने अपने मामलों के लिए अदालत में सोन अरेस्ट की अपील करेंगे. सभी मामलों में पुलिस पुख्ता सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुयी है.
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