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UP : कैबिनेट ने विधानसभा और विधान परिषद के वर्तमान सत्रावसान का लिया फैसला

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान सभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान कराने का आज निर्णय किया. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद के […]

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान सभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान कराने का आज निर्णय किया. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया. मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का तात्कालिक प्रभाव से सत्रावसान कराने का निर्णय लिया. वर्तमान में विधान मंडल से कोई कार्य कराया जाना शेष नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया.

विशिष्ट शिल्पकारों की पेंशन धनराशि दोगुनी करने का निर्णय

एक अन्य फैसले में मंत्रिपरिषद ने विशिष्ट शिल्पकारों की पेंशन धनराशि दोगुनी करने का निर्णय किया है. वर्तमान में विशिष्ट शिल्पकारों को दी जा रही पेंशन की धनराशि एक हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है. प्रवक्ता ने बताया कि गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में गैर लाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को यूनीफार्म तथा पाठय पुस्तकों के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय भी मंत्रिपरिषद ने किया है. इसमें लगभग 16 हजार छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षिक सत्र 2016-17 में प्रति छात्र पांच हजार रुपये की दर से कुल आठ करोड रुपये का व्यय भार संभावित है.

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय में खाद्य तेल

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने खाद्य तिलहन, खाद्य तेल एवं दालों की स्टॉक सीमा को 30 सितम्बर, 2017 तक बढ़ाये जाने का निर्णय किया है. तिलहनी फसलों के बीजों पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं सोनभद्र, फतेहपुर एवं मिर्जापुर के किसानों को अनुमन्य अनुदान में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है. प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सुपारी, आयरन एण्ड स्टील तथा खाद्य तेल के परिवहन में फार्म-21 की अनिवार्यता की सीमा में संशोधन का निर्णय किया है.

वकीलों की फीस में बढ़ोतरी मंजूर

उन्होंने बताया कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता आदि की फीस व भत्तों में बढोत्तरी का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है. इस फैसले से इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ से संबद्ध मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता :लोक अभियोजक:, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम एवं द्वितीय तथा वाद धारक लाभान्वित होंगे. मंत्रिपरिषद ने राज्य विधि आयोग के सुचारु संचालन से संबंधित प्रस्ताव भी मंजूर किये. मंत्रिपरिषद ने हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के तहत शिल्पकारों को एक वर्ष में दो बार मेलों अथवा प्रदर्शनी में हिस्सा लेने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय किया है. वर्तमान में यह सुविधा एक वर्ष में एक शिल्पकार को एक बार ही दी जाती है, जिसे अब बढ़ाकर एक वर्ष में दो बार कर दिया गया है.

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