गाजियाबाद : युवती की जलाकर हत्या करने के मामले में स्थानीय अदालत ने आज चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. चारों पर अदालत ने जुर्माना भी लगाया है. मामला 23 मार्च 2009 थाना भोजपुर का है. जहां 13 विस्वा तोड़ी भोजपुर निवासी इमराना घर में कालीन बुन रही थी. तभी गांव के आरिफ, हासिम, जलीष व मुनसैद आए और मिट्टी का तेल छिड़क कर इमराना को आग लगा दी थी.
हापुड के अस्पताल में युवती की मौत हो गई थी. इमराना के पिता अब्दुल हकीम ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस मामले में त्वरित अदालत के न्यायाधीश कमलेश कुमार ने चारों को आजीवन कारावास व 21-21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी.