मुजफ्फरनगर : वर्ष 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े एक मामले में भाजपा के विधायक संगीत सोम ने आज अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. सोम ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी होने के बाद आत्मसमर्पण किया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीताराम ने सोम द्वारा 20 हजार रुपए का निजी बॉण्ड भरे जाने और अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने का हलफनामा देने के बाद उन्हें जमानत दे दी.
इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होनी है. पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा विधायक सुरेश राणा, भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह और चार अन्य ने इस मामले में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, सोम और छह अन्य आरोपी भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं. ये आरोप निषेधाज्ञा के उल्लंघन, लोकसेवकों को उनके कर्तव्य निवर्हन से रोकने से जुड़े हैं.
इन लोगों पर यह भी आरोप है कि आरोपी ने नडाला माडोर महापंचायत बैठक में हिस्सा लिया और अगस्त 2013 के अंतिम सप्ताह में अपने भाषणों के जरिए हिंसा भड़काई. विहिप की फायरब्रांड नेता साध्वी प्राची भी दंगों के मामले की आरोपी हैं और उनके खिलाफ भी जमानती वारंट निकला हुआ है. मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में वर्ष 2013 के अगस्त और सितंबर में सांप्रदायिक झडपें हो गई थीं, जिनमें 60 लोग मारे गए थे और 40 हजार से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.