32.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

Kanpur News: Vikas Dubey की पत्नी ऋचा दुबे की एक बार फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया वारंट

Vikas Dubey kanpur: सुनवाई के बाद एडीजीसी आशीष तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 13 दिसंबर तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही ऋचा दुबे की याचिका खारिज हो गई थी.

कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई है. कानपुर के माती स्थित एंटी डकैती कोर्ट की ओर से ऋचा दुबे के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. कोर्ट में अब अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी.

कोर्ट में सुनवाई के बाद एडीजीसी आशीष तिवारी ने बताया कि कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 13 दिसंबर तय की है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऋचा दुबे मौजूद नहीं थी और ना ही उसने कोई प्राथना पत्र दिया था. एडीजे एंटी डकैती कोर्ट सुधाकर राय की कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी.

सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली थी राहत- बता दें कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी. कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए सात दिन के भीतर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. वहीं ऋचा दुबे की ओर से न तो अब तक कोई बयान आया है, ना ही खुद कोर्ट में दुबे पेश हुई हैय.

क्या है पूरा मामला- कानपुर में बिकरू कांड के बाद यूपी पुलिस ने मामले की जांच शुरु की. इस दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि मुख्य आरोपी की पत्नी ऋचा दुबे अपने नौकर का सिम कार्ड इस्तेमाल करती है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने इस मामले में मुकदमा कायम किया.

गौरतलब है कि कानपुर के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात में दबिश देने गई पुलिस की टीम पर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने हमला कर दिया. चंद मिनटों में सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर ये सभी फरार हो गए थे. हालांकि बाद में पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे सहित कई आरोपी मारे गए.

Also Read: Kanpur Metro: नए साल पर कानपुर को मेट्रो का तोहफा, 28 दिसंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें