कानपुर : अगर आप रिवॉल्वर, रायफल या कोई अन्य लाइसेंसी हथियार रखते हैं तो आपको हर हाल में एक सितंबर 2015 तक शस्त्र कार्यालय से यूनिक नंबर (यूआईएल) लेना होगा क्योंकि यूनिक नंबर के बिना हथियार का लाइसेंस एक सितंबर के बाद अवैध मान लिया जायेगा और पुलिस उसे जब्त कर लेगी.
यूनिक नंबर हासिल करने में विलंब पर प्रदेश शासन ने आपत्ति दर्ज कराते हुये सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह हर हाल में जल्द से जल्द सभी लाइसेंस धारकों को यूनिक नंबर उपलब्ध करायें.
एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने बताया कि शहर में कई लाइसेंस धारकों के पास एक से अधिक लाइसेंसी शस्त्र हैं और लाइसेंस भी उन्होंने दूसरे जिलों से बनवाया है. फर्जी लाइसेंस से हथियार खरीदने की शिकायतें भी मिली हैं. ऐसी समस्याओं से निपटने के लिये सरकारी स्तर पर डाटा तैयार करने का फैसला किया गया है. कानपुर जिले में करीब 44 हजार लाइसेंस धारकों में से अभी 20 हजार का डाटा तैयार किया गया है. इन्हें यूनिक नंबर दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि यूनिक नंबर मिलने और इंटरनेट पर डाटा होने से कहीं से भी लाइसेंस का नवीनीकरण हो सकेगा और लाइसेंस धारक को बार बार सत्यापन की जरुरत नही पडेगी. एडीएम के अनुसार, कानपुर में यूनिक नंबर मिलने की शरुआत हो चुकी है.