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महाराष्ट्र में पहली कक्षा के छात्र को पिटाई के आरोप में शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज, यूपी में भी बवाल

शिकायत के आधार पर, अध्यापिका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

By ArbindKumar Mishra
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महाराष्ट्र में पहली कक्षा के छात्र के साथ पिटाई
महाराष्ट्र में पहली कक्षा के छात्र के साथ पिटाई
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