चाईबासा : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी विपरो गोप को दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा सुनायी है. साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. पीड़िता के बयान पर 26 जून 2014 को महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था.
पीड़िता मुफस्सिल थाना अंतर्गत खूंटा गांव की रहनेवाली है. पीड़िता ने बताया है कि उसके घर के बगल में कर्मा पर्व मनाया जा रहा था. उसे कर्मा पर्व को लेकर काम करने के लिए बुलाया गया था. रात होने के कारण वह वहीं सो गयी. आधी रात को आरोपी विपरो गोप उसके बगल में आकर सो गया और उसके साथ बलात्कार किया. जब उसने शोर मचाने का प्रयास की तो उसका मुंह दबा दिया. आरोपी ने दूसरे दिन भी उसके साथ बलात्कार किया. जिससे वह गर्भवती हो गयी. दर्ज मामले में बताया है कि आरोपी कुचाई थाना अंतर्गत कुलुगुटू का निवासी है. वह अपना ससुराल खूंटा गांव कर्मा पर्व मनाने आया था.