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खैनी नहीं देने पर पीटकर हत्या के मामले में उम्रकैद

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सुनाया फैसला मृतका की पत्नी के बयान पर दर्ज हुआ था मामला चाईबासा : खैनी नहीं देने पर गोइलकेरा के खुंटपाई गांव निवासी रसाय केराई की डंडे से पीटकर हत्या मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई. इसमें […]

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सुनाया फैसला

मृतका की पत्नी के बयान पर दर्ज हुआ था मामला
चाईबासा : खैनी नहीं देने पर गोइलकेरा के खुंटपाई गांव निवासी रसाय केराई की डंडे से पीटकर हत्या मामले में मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई. इसमें रामेश्वर अंगरिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं मामले का दूसरे आरोपी गोमिया अंगरिया को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. घटना 15 मार्च 2014 की है. मृतक की पत्नी डुमसू केराई के बयान पर गोइलकेरा थाने हत्या का मामला दर्ज हुआ था. डुमसू केराई ने बताया कि 14 मार्च 2014 की रात करीब 8 बजे वह घर में खाना बना रही थी. उसका पति घर में ही था.
उसका बेटा पड़ोसी के घर में गया था. रात 9 बजे आरोपी रामेश्वर अंगरिया और गोमिया अंगरिया उसके घर में आये. उसका पति से खैनी मांगी. पति ने खैनी देने से इनकार किया, तो दोनों ने डंडे से पिटाई कर दी. बीच बचाव करने गयी, तो उसे भी मारने लगे. इसके कारण वह घर से भाग गयी. रात 10 बजे डुमसू वापस घर लौटा, तो रसाय आंगन में मरा पड़ा था.

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