6 लोगों को 14 साल की कैद

Updated at : 31 Jan 2017 5:32 AM (IST)
विज्ञापन
6 लोगों को 14 साल की कैद

चाईबासा : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दहेज के लिए बहू को जलाकर हत्या करने के छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में पति दुल्लू प्रधान, ससुर धनु प्रधान, सास निरंतरी देवी, देवर आदित्य प्रधान, लंकेश्वर […]

विज्ञापन

चाईबासा : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दहेज के लिए बहू को जलाकर हत्या करने के छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए 14 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

सजा पानेवालों में पति दुल्लू प्रधान, ससुर धनु प्रधान, सास निरंतरी देवी, देवर आदित्य प्रधान, लंकेश्वर प्रधान व ननद जननी कुमारी प्रधान (सभी चक्रधरपुर के पनसुंवा गांव निवासी) शामिल है. 19 नवंबर 2009 को सोनुवा थाना अंतर्गत पुनीपदा निवासी अश्विनी प्रधान के बयान पर थाने में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया कि उसकी बेटी मृतका जानकी प्रधान की शादी 1 मई 09 को सोनुवा के पुनीपदा निवासी दुल्लू प्रधान के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी. शादी के तीन माह बाद ही उक्त दहेज लोभियों ने 50 हजार रुपये देने की मांग की. मांग पूरा नहीं करने पर जानकी को ससुरालवालों ने प्रताड़ित करना शुरू किया.
दर्ज मामले में बताया कि 18 नवंबर 09 को ससुरवालों ने फोन कर बताया कि जानकी प्रधान की आग से जलने से मौत हो गयी. घटना की खबर पाते ही बेटी के ससुराल गये तो बेटी को मृत पाया. उसके शरीर से केरोसिन का गंध आ रहा था. दर्ज मामले में बताया कि बेटी के ससुराल पनसुंवा पहुंचने पर उक्त सभी आरोपी घर से भाग गये थे.
बहू को जलाने के मामले में पति, सास, ससुर, देवर व ननद को मिली सजा
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola