पत्नीहंता को उम्रकैद की सजा

Updated at : 31 Jan 2017 5:30 AM (IST)
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पत्नीहंता को उम्रकैद की सजा

चाईबासा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पत्नी की हत्यारा कुंवर गोप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी मनोहरपुर थाना अंतर्गत तुमसाही गांव का निवासी है. 13 नबंवर 15 को मनोहरपुर के सिमिरता निवासी राजेश गोप के बयान पर थाने में मामला दर्ज […]

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चाईबासा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पत्नी की हत्यारा कुंवर गोप को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी मनोहरपुर थाना अंतर्गत तुमसाही गांव का निवासी है. 13 नबंवर 15 को मनोहरपुर के सिमिरता निवासी राजेश गोप के बयान पर थाने में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया है कि उसकी बहन साबेर गोप की शादी 10 साल पूर्व कुंवर गोप के साथ हुई थी. पति द्वारा शराब की नशे में होकर अक्सर साबेर गोप के साथ मारपीट करता था. 13 नवंबर 15 को पति ने पत्नी साबेर गोप के शरीर पर गर्म पानी डाल दिया. जिससे उसकी मौत हो गयी.

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