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टांगी से हत्या मामले में आजीवन कारावास

चाईबासा : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के आरोपी मांगु सवैंया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 26 जुलाई 2012 को मृतक डीसिंह कारवां के बेटे महेंद्र कारवां के बयान पर मंझारी थाना के तांतनगर ओपी में मामला दर्ज किया गया था. इसमें […]

चाईबासा : प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने हत्या के आरोपी मांगु सवैंया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 26 जुलाई 2012 को मृतक डीसिंह कारवां के बेटे महेंद्र कारवां के बयान पर मंझारी थाना के तांतनगर ओपी में मामला दर्ज किया गया था. इसमें बताया गया कि 25 जुलाई 2012 को उलीडीह गांव में छऊ नृत्य मेला का आयोजन किया गया. मेला में डीसिंह कारवां हब्बा-डब्बा खेला रहा था. रात में मांगु सवैंया वहां आया और डीसिंह से रंगदारी स्वरूप पैसे की मांग की. डीसिंह ने रंगदारी देने से मना किया. इसके बाद मांगु सवैंया घर से टांगी लेकर आया और हत्या कर दी.

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