चक्रधरपुर : जिला शिक्षा अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम ने एक आदेश जारी कर कहा है कि नियुक्ति तिथि से 12 वर्ष की सेवा पूरा करने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं को प्रोन्नति नियमावली 1993 के तहत प्रोन्नति दी जायेगी. इसके लिए शिक्षकों को मूल सेवा पुस्तिका व संबंधित अभिलेख जमा करना होगा.
इस संदर्भ में निर्देश है कि उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम द्वारा 15 दिनों का समय प्रोन्नति पाने वाले शिक्षकों की सूची तैयार करने के लिए दिया गया है. इस संदर्भ में बीइइओ चक्रधरपुर तेजिंदर कौर ने कहा कि जिन शिक्षकों की सेवा 12 वर्ष हो चुकी है वह मूल सेवा पुस्तिका के साथ अपना आवेदन मंगलवार तक हर हाल में जमा कर दें. मालूम रहे कि 2005 में नियुक्त शिक्षकों को ग्रेड-2 का लाभ दिया जा चुका है. 2004 व उससे पहले नियुक्त शिक्षकों को आवेदन देकर ग्रेड-2 का लाभ हासिल करना है.