चाईबासा : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीराम जियावन की अदालत ने एक आर्म्स एक्ट के आरोपी सनिका उर्फ मंगरा मुंडा को दोषी पाकर चार साल की सजा सुनायी. गोइलकेरा के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक तिलेश्वर राम के बयान पर 12 जनवरी 2009 को थाने में उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
दर्ज मामले में बताया कि था कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गोइलकेरा के बैंक ऑफ इंडिया शाखा में अपराधी लूट पाट कर रहे हैं. अपराधियों की संख्या 10-12 हैं. सूचना पाते ही पुलिस बल के साथ गोइलकेरा पहुंचे. पुलिस को देखकर अपराधी इधर-उधर भागने लगे. पुलिस ने खदेड़ कर एक आरोपी को पकड़ा. उसे पूछताछ करने पर अपना नाम सनिका उर्फ मंगरा मुंडा बताया. उसकी तलाशी लेने पर पॉकेट से एक पिस्तौल और जिंदा गोली तथा 86 हजार 80 रूपये बरामद किया गया था.