डायन शब्द के इस्तेमाल पर सजा का प्रावधान

Updated at : 03 Aug 2016 6:14 AM (IST)
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डायन शब्द के इस्तेमाल पर सजा का प्रावधान

डायन कुप्रथा के खिलाफ जागरुकता रथ रवाना, न्यायाधीश बोले चाईबासा : जिला विधिक सेवा प्रधिकार ने डायन कुप्रथा जैसे अंधविश्वास के प्रति जागरुकता के लिए मंगलवार को चाईबासा कोर्ट परिसर से प्रचार रथ रवाना किया. प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना […]

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डायन कुप्रथा के खिलाफ जागरुकता रथ रवाना, न्यायाधीश बोले

चाईबासा : जिला विधिक सेवा प्रधिकार ने डायन कुप्रथा जैसे अंधविश्वास के प्रति जागरुकता के लिए मंगलवार को चाईबासा कोर्ट परिसर से प्रचार रथ रवाना किया. प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महिला को डायन कहने, डायन शब्द का इस्तेमाल व रीति-रिवाज के आड़ में डायन बताकर प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई व सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से पश्चिमी सिंहभूम में डायन के संदेह में हत्या के मामले आये हैं. उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने कहा कि वाहन 18 ब्लॉक में 36 बार घूमेगी. हर ब्लॉक में वाहन दो बार जायेगी. वहीं नुक्कड़ सभा की जायेगी. इस बार जल्दबाजी में सिर्फ हिंदी भाषा में जागरूक किया जा रहा है. दूसरी बार यहां के भाषा में जागरूक किया जायेगा.
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