चाईबासा/चक्रधरपुर : 2 व 13 अप्रैल 2003 को चाईबासा रेलवे स्टेशन में हुए रेल चक्का जाम मामले के आरोपी 13 लोग सोमवार को चक्रधरपुर रेलवे कोर्ट में हाजिर हुए. न्यायिक दंडाधिकारी दिलीप राजेश्वर तिर्की ने मामले की सुनवाई की. सभी का बयान दर्ज करने के बाद बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने आगामी 16 अप्रैल को फैसला सुनाने की बात कही. कोर्ट में चाईबासा चेंबर के संस्थापक अनुप कुमार सुल्तानियां,
चाईबासा विधायक दीपक बिरूवा, बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ चांपिया, पूर्व सांसद बागुन सुब्रुई, सालखन मूर्म, पूर्व राज्यसभा सदस्य दुर्गा प्रसाद जामुदा, पूर्व विधायक बहादुर उरांव एवं अनन्त राम टुडू, चाईबासा चेम्बर के प्रथम अध्यक्ष विमल सर्राफ, उपाध्यक्ष सरदार गुरूमुख सिंह खोखर, जदयू नेता सतीश सिंह, भाजपा नेता हेमंत केशरी व अन्तु सुण्डी उपस्थित हुए. रेल आंदोलनकारियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष चंद्र मिश्र एवं विशाल विश्वकर्मा ने पैरवी की.
आठ को हाजिर होंगे पूर्व विधायक :आठ अप्रैल को पूर्व विधायक बहादुर उरांव रेलवे कोर्ट चक्रधरपुर में पेश होंगे. 2009 में चक्रधरपुर रेल फाटक जाम करने का आरोप पर रेलवे कोर्ट से वारंट जारी किया गया है. इनमें लखन जामुदा, ओम प्रकाश सिंह, डिबरु दोंगो का नाम शामिल है.