ओड़िशा में हत्या, झारखंड में शवों को जलाया

Published at :13 Feb 2016 8:08 AM (IST)
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ओड़िशा में हत्या, झारखंड में शवों को जलाया

दोहरा हत्याकांड . बड़ाजामदा बोकना पुलिया के नीचे मिले थे शव, दो साल बाद हुई पहचान किरीबुरू : वर्ष-2013 में गुवा थाना के बड़ाजामदा ओपी अंतर्गत दोहरे हत्याकांड का खुलासा दो साल बाद ओड़िशा पुलिस ने कुख्यात अपराधकर्मी सुशील एवं सुशान्त धल सामंता (दोनों भाई) से पूछताछ में किया है. दोनों की गिरफ्तारी कटक की […]

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दोहरा हत्याकांड . बड़ाजामदा बोकना पुलिया के नीचे मिले थे शव, दो साल बाद हुई पहचान
किरीबुरू : वर्ष-2013 में गुवा थाना के बड़ाजामदा ओपी अंतर्गत दोहरे हत्याकांड का खुलासा दो साल बाद ओड़िशा पुलिस ने कुख्यात अपराधकर्मी सुशील एवं सुशान्त धल सामंता (दोनों भाई) से पूछताछ में किया है. दोनों की गिरफ्तारी कटक की कमिश्नरेट पुलिस ने 29 जनवरी को की थी. रिमांड अवधि में दोनों भाईयों ने पुलिस के सामने कटक चावलियागांज निवासी दीपू व ओम की हत्या की बात स्वीकार की है.
धल भाईयों ने निर्मल राऊत के आठगढ़ स्थित फार्म हाउस में दाेनों को पीट-पीटकर मार डाला था. बाद में साक्ष्य छिपाने के लिए शव को बोरे में बंद कर वाहन से बड़ाजामदा लाया गया और रात के समय पुलिया के नीचे पेट्रोल डालकर जला दिया गया. दोनों शव बाद में बोकना-बराईबुरू गांव के बीच एक पुल के नीचे से पूरी तरह जली अवस्था में गुवा थाना अंतर्गत बड़ाजामदा ओपी पुलिस ने बरामद किया था.
इसकी रिपोर्ट गुवा थाना में 18 नवंबर 2013 को दर्ज की गयी थी. शिकायतकर्ता अथवा मरने वाले की पहचान नहीं होने के कारण झारखंड पुलिस मामले को पहले ही क्लोज कर चुकी है.
धल भाईयों की गिरफ्तारी व पूछताछ में सामने आया सच
ओडि़शा की कटक कमिश्नरेट पुलिस ने राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सुशील धल सामंत व सुशान्त धल सामंत की विशाखापटनम स्थित आवास पर 29 जनवरी को छापेमारी की थी. उसके घर से एक कार्बाइन, आठ रिवाल्वर, सैकड़ों चक्र कारतूस एवं दो करोड़ बेरासी लाख(2.82करोड़) रुपये बरामद कर किये गये थे.
दोनों भाईयों को कटक से गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर लगातार ओड़िशा पुलिस पूछताछ कर रही है. इसी क्रम में कटक के चावलियागंज निवासी दीपू और ओम का अपहरण कर हत्या कर दिये जाने व शव झारखंड में जला दिये जाने का खुलासा हुआ. इसके बाद ओड़िशा पुलिस की टीम बड़ाजामदा पहुंची और मामले की जांच की. झारखंड पुलिस अब इस मामले को फिर से न्यायालय के आदेश पर खोल सकती है.
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