बिल्डरों को देना होगा ढाई फीसदी टैक्स, नियम लागू
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Jan 2016 8:35 AM (IST)
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चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम में फ्लैट बनाने वाले बिल्डर को अब ढाई फीसदी टेक्स देना होगा. जिस जमीन पर बिल्डर फ्लैट बनायेंगे, उस जमीन की कीमत का ढाई फीसदी विकास एग्रीमेंट के नाम पर बिल्डर्स को देना होगा. सरकार की ओर से इस माह से यह नियम लागू कर दिया गया है. इसे धरातल पर […]
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चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम में फ्लैट बनाने वाले बिल्डर को अब ढाई फीसदी टेक्स देना होगा. जिस जमीन पर बिल्डर फ्लैट बनायेंगे, उस जमीन की कीमत का ढाई फीसदी विकास एग्रीमेंट के नाम पर बिल्डर्स को देना होगा. सरकार की ओर से इस माह से यह नियम लागू कर दिया गया है.
इसे धरातल पर लागू करने के लिए समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें, तय हुआ कि यहां के बिल्डर्स के साथ बैठक कर इससे जुड़ी तमाम जानकारी दी जायेगी. एडीसी जयकिशोर प्रसाद ने इस पर गंभीरता से कार्य करने का संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया.
एडीसी ने एक अप्रैल तक सभी प्रखंडों में दाखिल खारिज का कार्य ऑन लाइन कराने की दिशा में गंभीरता से कार्य करने का आदेश दिया. जिले की सभी आदिवासी रैयती जमीन का आंकड़ा भी एक माह के अंदर तैयार करने का एडीसी ने निर्देश दिया. मौके पर निबधंन पदाधिकारी ओलिव एक्का, विभिन्न सीओ कार्यालय के कर्मचारी आदि उपस्थित थे.
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