हत्यारोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा

Published at :23 Aug 2013 3:49 AM (IST)
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हत्यारोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा

चाईबासा : बच्चे की हत्या की आरोपी महिला को जिला न्यायाधीश नित्यानंद सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत सपामगुटा टोला के उलीहातु निवासी बुधराम सिंकु का पुत्र सनातन सिंकु 25.3.2010 के दिन साढ़े 12 बजे घर के सामने खेल रहा था. इस दौरान तलवार पकड़ वहां पहुंची गांव […]

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चाईबासा : बच्चे की हत्या की आरोपी महिला को जिला न्यायाधीश नित्यानंद सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत सपामगुटा टोला के उलीहातु निवासी बुधराम सिंकु का पुत्र सनातन सिंकु 25.3.2010 के दिन साढ़े 12 बजे घर के सामने खेल रहा था.

इस दौरान तलवार पकड़ वहां पहुंची गांव की तुलसी कुई ने उसके गर्दन पर वार कर दिया था. जिसके कारण घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी. वह बुधराम के दूसरे पुत्र को भी मारने के लिये खोज रहा थी.

ग्रामीणों ने किसी तरह उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था. जिला न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्य घटना की स्थिति को देखते हुए तुलसी को आरोपी पाया. उसे आजीवन कारावास की सजा दी गयी है.

मारपीट का आरोपी बरी

गुवा में रोहित सिंह से मारपीट के मामले में आरोपी विजेंद्र प्रसाद केसरी को न्यायिक दंडाधिकारी विमल जॉनसन केरकेटा के न्यायालय से साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया गया है. 10 नवंबर 2009 को गुवा अस्पताल चौक पर रोहित सिंह के साथ विजेंद्र प्रसाद केसरी दो अन्य लोगों द्वारा मारपीट किये जाने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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