दो चालकों को एक साल तीन माह की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :22 Feb 2015 7:37 AM (IST)
विज्ञापन

चाईबासा : दुर्घटनाओं के दो मामलों में एसडीजेएम पोड़ाहाट की अदालत ने आरोपी चालकों को एक साल तीन माह कारावास की सजा सुनायी है. पहले मामले में जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत बड़ानंदा गांव निवासी ट्रैक्टर(जेएच06ई/3669) चालक दोनाई लागुरी ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मानी अंगरिया के बाये पैर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था. इस लापरवाही […]
विज्ञापन
चाईबासा : दुर्घटनाओं के दो मामलों में एसडीजेएम पोड़ाहाट की अदालत ने आरोपी चालकों को एक साल तीन माह कारावास की सजा सुनायी है. पहले मामले में जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत बड़ानंदा गांव निवासी ट्रैक्टर(जेएच06ई/3669) चालक दोनाई लागुरी ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मानी अंगरिया के बाये पैर पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था.
इस लापरवाही के लिए उसे एक साल तीन माह की सजा सुनायी गयी. जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के दूसरे मामले में बाबलू हेंब्रम को लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के आरोप में एक साल तीन माह की सजा सुनायी गयी है. काटेजाड़ा बुरुसाई में डाला के पलटने से उसमें सवार ओयबन हेंब्रम तथ़ख जयपाल हेंब्रम घायल हो गये थे. ओयबन हेंब्रम की मां गारदी की शिकायत पर आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




