चाईबासा : तीर मार कर हत्या करने के एक मामले की सुनवाई कर जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजय शंकर शुक्ला की अदालत ने आरोपी को उम्र कैद के साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
सूचना के मुताबिक गुवा थाना क्षेत्र के कोलाईसाई टोला हेसापी निवासी चिरवा कुई ने 26.3.2009 को थाने में शिकायत की थी. उनके पति प्रधान कोराई की तीर मार हत्या कर दी गयी तथा उसके बेटे विंगरा को जान से मारने के लिये दौड़ाया गया. इस मामले में शिकायतकर्ता ने कुल छह लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराया था.
हत्या के पीछे कोलाई ने पति के साथ आरोपियों का घर बनाने को लेकर विवाद बताया था. हालांकि पुलिस ने अपने चाजर्शीट में गोनो केराई को आरोपी बताया था. मामले की सुनवाई कर न्यायाधीश ने विभिन्न सबूत, साक्ष्य को देखते हुए आरोपी को दोषी पाया था. उन्होंने अपने राय में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है.