चाईबासा : शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के आरोपी जगदीश सरदार को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दोषी करार देकर 10 साल की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. दोषी युवक गोइलकेरा थानांतर्गत कैरम गांव का रहनेवाला है. सितंबर 2006 को पीड़िता की बयान पर चक्रधरपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था. पीड़िता चक्रधरपुर के उलीडीह गांव की रहनेवाली है.
दर्ज मामले में बताया है कि 23 अगस्त 2006 को पीड़िता साप्ताहिक हाट के दिन हड़िया बेचने के लिए रेलवे कॉलोनी स्थित पोटरखोली लोको मैदान में गयी थी. दोपहर लगभग 3 बजे उसकी दुकान में जगदीश सरदार हड़िया पीने आया. इस दौरान खुद को कुंवारा बताकर शादी का प्रलोभन दिया. रात को बिस्कुट फैक्टरी स्थित डेरा ले गया. यहां उसके साथ बलात्कार किया. दूसरे दिन सुबह आरोपी अपना गांव कैरम जाने लगा. वह भी उसके साथ जाना चाही तो एक सप्ताह के बाद लौटने का आश्वासन दिया. वह डेरा में एक सप्ताह तक उसका आने का इंतजार करती रही. अभियुक्त नहीं आया. इसके बाद वह अपने माता-पिता के घर लौट गयी.