चाईबासा : नाबालिग से दुष्कर्म करने तथा उसकी अश्लील फोटो सार्वजनिक करने के आरोपी द्वारा सामाजिक दबाव में शादी करने के बाद पीड़िता को घर से निकाल देने का मामला प्रकाश में आया है. इस संबंध में पीड़िता ने कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराते हुए पति तसमीम आरजू, ससुर मो फहीमुद्दीन, सास नूरजहां, ननद तसबकर जहां उर्फ लवली, शबा अंजुम उर्फ बॉवी, मो अलीमुद्दीन व मो नदीम उर्फ सन्ने व मो नईम को आरोपी बनाया है. शिकायतवाद में पीड़िता ने बताया कि ससुराल वालों ने उसे 29 जनवरी-18 को प्रताड़ित कर घर से निकला दिया. इसके कारण उसे न्याय के लिए कोर्ट की शराण लेनी पड़ी.
बताया कि 14 फरवरी-14 को जब वह नाबालिग थी, उस समय आरोपी मो नइम ने एक षड्यंत्र के तहत उसे घर बुलाकर जबरन दुष्कर्म किया व अश्लील फोटो तथा वीडियो बनाया. इसके बल पर वह आये दिन उसके साथ संबंध बनाता रहा. फिर उससे पीछा छुड़ाने के लिए 4 जनवरी-16 को उसकी अश्लील फोटो व वीडियो सार्वजनकी कर दी. यह मामला अंजुमन इस्लामिया के पास पहुंचा, तो 31 दिसंबर-17 दोनों पक्षों के बीच शादी का समझौता कराया गया. 7 जनवरी 18 मो तसमीम व शबा अंजुम ने पीड़िता को बुलाकर अपने साथ ले गये.
27 जनवरी 18 को अंजुमन इस्लामिया ने दोनों को निकाह कराया. निकाह के समय उसके माता-पिता द्वारा हैसियत के मुताबिक जेवर समेत 50 हजार रुपये के सामान दहेज के रूप में दिये थे. बावजूद निकाह के एक माह बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जाने लगा.