चाईबासा : नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में मारपीट कर घर से निकालने के आरोपी चिंटू सिंह को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दोषी करार दिया. कोर्ट ने मंगलवार को उसे 10 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. दोषी चिंटू सिंह जगन्नाथपुर का रहनेवाला है.
इस संबंध में पीड़िता के बयान पर 6 फरवरी 2012 को चिंटू सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. पीड़िता ने बताया कि वह कक्षा आठ में पढ़ती थी. चिंटू सिंह ने उसे प्रेम जाल में फंसाया. शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा. इसी बीच वह गर्भवती हो गयी. आरोपी ने यह बात किसी को नहीं बताने के लिए कहा. 7 जनवरी 12 को उसके पेट में दर्द उठा तो उसके परिजन उसे चंपुआ अस्पताल ले जा रहे थे. रास्ते में उसने एक बच्ची को जन्म दिया.
इसके बाद परिजनों से उसने सच्चाई बतायी. 13 जनवरी 2012 को परिजनों ने पीड़िता को चिंटू सिंह का घर ले जाकर छोड़ दिया. दूसरे दिन 14 जनवरी को चिंटू सिंह और उसके परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया. वह अपनी बच्ची को लेकर मायके कोटगढ़ पहुंची.