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पत्नी को टांगी से काटने वाले हत्यारे को उम्रकैद

द्वितीय अवर जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला चाईबासा : भोजन नहीं पकाने पर पत्नी सुनिका कुई की टांगी से काटकर हत्या मामले में द्वितीय अवर जिला सत्र न्यायाधीश रामाकांत मिश्र की अदालत ने आरोपी पति राउतु सिरका को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. घटना जेटेया थानांतर्गत […]

द्वितीय अवर जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

चाईबासा : भोजन नहीं पकाने पर पत्नी सुनिका कुई की टांगी से काटकर हत्या मामले में द्वितीय अवर जिला सत्र न्यायाधीश रामाकांत मिश्र की अदालत ने आरोपी पति राउतु सिरका को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. कोर्ट ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. घटना जेटेया थानांतर्गत लतार कुंदरीझोर गांव के महाबुरू टोला की है. सुनिका के पुत्र प्रीति सिरका के बयान पर 20 दिसंबर 2012 को थाने में मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले के अनुसार 19 दिसंबर 2012 को उसके पिता राउतु सिरका घर पहुंचे.
तबतक उसकी मां सुनिका कुई ने भोजन नहीं पकायी थी. इसे लेकर पति-पत्नी में विवाद हो गया. गुस्से में घर में रखी टांगी से पत्नी की काटकर हत्या कर दी. घटना के समय घर पर प्रीति सिरका की पत्नी मुगली सिरका थी. वह जान बचाने के लिये पड़ोस के घर में छिप गयी. उस रोज प्रीति सिरका कोटगढ़ बाजार गया था. शाम को घर लौटने पर पत्नी से घटना की जानकारी मिली. चश्मदीद गवाह के बयान पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाकर सजा सुनायी.

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