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पंसे को 5 साल की सजा

चाईबासा : मनरेगा के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में सरकारी राशि गबन मामले में खूंटपानी प्रखंड के पंचायत सेवक अभिमान्यु बारीक को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनायी है. खूंटपानी प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रकाश बिरसा की बयान पर 16 […]

चाईबासा : मनरेगा के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य में सरकारी राशि गबन मामले में खूंटपानी प्रखंड के पंचायत सेवक अभिमान्यु बारीक को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनायी है. खूंटपानी प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रकाश बिरसा की बयान पर 16 सितंबर 2009 को थाने में मामला दर्ज किया था. दर्ज मामले में बताया कि खूंटपानी प्रखंड के उलीराजाबासा गांव में मनरेगा से 1.5 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य होना था. सड़क निर्माण कार्य में 2 लाख 67 हजार 500 रुपये का प्राक्कलित राशि था. पंचायत सेवक द्वारा कार्य स्थल बदल कर दूसरे स्थान पर कार्य दिखाकर सरकारी राशि का गबन किया गया.

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