चाईबासा : फूड सप्लाई की नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपी डॉ स्वपन कुमार मुखर्जी को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने उसे पांच साल की सजा सुनायी. दोषी स्वपन कुमार मुखर्जी जमशेदपुर स्थित सीतारामडेरा के गंगोत्री बस्ती का रहनेवाला है. सदर थाना के प्रजापति कॉलोनी, मेरीटोला निवासी विद्यासागर तिवारी के बयान पर एक अक्तूबर 2012 को थाने में मामला दर्ज हुआ था. इसमें बताया है कि विद्यासागर तिवारी टाटा-गुवा पैंसेजर में चना बिक्री करता था. फरवरी 2011 को डॉ स्वपन कुमार मुखर्जी ट्रेन में सफर कर रहा था.
इसी दौरान दोनों में बातचीत हुई. दोनों के बीच संपर्क बढ़ गया. इसी बीच उसने एलिजामिन डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर हॉपिस्टल रांची में फूड सप्लाई की नौकरी दिलाने के नाम पर 1,60,000 रुपये मांगे. उसने पहली किस्त में 80 हजार रुपये दे दिये. कुछ दिन बाद स्वपन एक कागज देने उसके घर मेरीटोला आया. बताया कि आपूर्तिकर्ता के रूप में चयन हो गया है. पांच लाख रुपये देना है. उसने इतने रुपये देने में असमर्थता जतायी. 80 हजार रुपये लौटाने को कहा. वह पैसे लौटाने में टालमटोल करने लगा.