आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये का जर्माना लगाया

Updated at : 29 Mar 2017 12:30 AM (IST)
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आर्म्स एक्ट के आरोपी को तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये का जर्माना लगाया

सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम बाबू गुप्ता की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तीन आरोपी को तीन साल की सजा एवं पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सिमडेगा थाना में वर्ष 2010 में अभय कुजूर, विपिन कुजूर व कुलदीप टेटे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी […]

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सिमडेगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम बाबू गुप्ता की अदालत ने आर्म्स एक्ट के तीन आरोपी को तीन साल की सजा एवं पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सिमडेगा थाना में वर्ष 2010 में अभय कुजूर, विपिन कुजूर व कुलदीप टेटे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता जीएस गुप्ता,अधिवक्ता मनोज नाग, अधिवक्ता भूषण सिंह ने पैरवी की, जबकि अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष कुमार ने बहस की.

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