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अधिकार के प्रति बंदी जागरूक हों

सिमडेगा : मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सह रजिस्ट्रार विक्रम आनंद एवं विशिष्ट अतिथि जेल सुप्रीटेंडेंट नंदजी राम उपस्थित थे. जागरूकता शिविर का उदघाटन श्री आनंद ने फीता काट कर किया. रजिस्ट्रार […]

सिमडेगा : मंडल कारा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सह रजिस्ट्रार विक्रम आनंद एवं विशिष्ट अतिथि जेल सुप्रीटेंडेंट नंदजी राम उपस्थित थे. जागरूकता शिविर का उदघाटन श्री आनंद ने फीता काट कर किया.
रजिस्ट्रार विक्रम आनंद ने कहा कि न्यायालय आप को अपना अधिकार दिलाना चाहता है. अपने अधिकार के प्रति बंदी जागरूक हों तथा अपने अधिकार को समङों. उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में कोई जुर्म किया है तो वह अपने जुर्म को स्वीकार करें . जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय द्वारा उनकी सजा को कम की जायेगी. जुर्म को स्वीकार करें तथा एक अच्छे नागरिक की तरह जिंदगी गुजारने का प्रयास करें.
श्री आनंद ने जानकारी देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कई ऐसे कानून बनाये गये हैं जो आरोपियों को सुविधाएं प्रदान करती हैं. कोई ऐसा आरोप जिसमें सात साल से कम की सजा है वैसे आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है. गिरफ्तारी के लिये पुलिस को न्यायालय से आदेश लेना होगा. साथ ही गिरफ्तार आरोपी के हाथ में हथकड़ी लगाने पर रोक लगा दी गयी है.
उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है किंतु कानून का पालन आवश्यक रूप से करें. समाज की मुख्यधारा से जुड़ें और एक अच्छे नागरिक की जिंदगी व्यतीत कर अपने परिवार एवं समाज के विकास में भागीदार बनें. कार्यक्रम का संचालन जेल सुप्रीटेंडेंट नंदजी राम ने किया. मौके पर जेलर विनय पांडेय, शिवेंदु कुमार, श्री शर्मा के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे.

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