सरायकेला : सरायकेला थाना क्षेत्र के जामबेड़ा गांव में हुए तीहरे हत्याकांड के मामले पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने एक आरोपी संजय कुमार तंतुबाई को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही साक्ष्य छुपाने पर भादवि की धारा 201 के तहत पांच वर्ष व चोरी का सामान रखने पर भादवि की धारा 411 के तहत दो वर्ष की सजा उसे दी गयी.
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. गौरतलब है कि वर्ष 2014 में गम्हरिया के खुंचीडीह गांव में तीन युवक मो हसन, मो हुसैन व मो वसीम की गम्हरिया थाना के खुंचीडीह जंगल में हत्या कर सरायकेला के जामडीह गांव के समीप नाला में फेंक दिया गया था. 18 मार्च 2014 को पुलिस ने गड्ढे के अंदर से तीन युवकों की सिर कटी लाश बरामद की थी. पुलिस ने मामले का अनुसंधान शुरू करते हुए संजय तंतुबाई को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था.