चाईबासा : नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी माझी पान को जिला व अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विजय कुमार शुक्ल ने दस साल के कैद की सजा सुनायी है. उस पर पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के टेका साई निवासी नाबालिग पीड़िता 5 जुलाई 2008 को चावल खरीदने मंगला हाट आयी थी. जहां उसे अपनी दीदी का परिचित माझी पान मिला. माझी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने ठुकरा दिया था. जिस पर आरोपी उसे जबरन साइकिल पर बिठाकर बाड़ागुडिया गांव ले गया.
जहां एक अर्धनिर्मित मकान में रात भर उसने उसके साथ पांच बार दुष्कर्म किया. फिर सुबह उसे चाईबासा लाकर छोड़ गया. घर पहुंचने पर नाबालिग ने घटना की जानकारी परिवार वालों को दी. इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई.