कंपनी चलायें, मगर कानून के दायरे में

Updated at : 06 Dec 2013 4:49 AM (IST)
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कंपनी चलायें, मगर कानून के दायरे में

रुगड़ी स्थित सिद्धि विनायक मेटकम कंपनी पहुंचे एसडीएम मंजूनाथ भजंत्री ने कहा चांडिल : चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि उद्योगों का विकास हो, मगर ग्रामीणों पर इसका दुस्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. क्षेत्र में ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा कर विकास नहीं होना चाहिए. श्री भजंत्री गुरुवार को प्रदूषण से त्रस्त ग्रामीणों की […]

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रुगड़ी स्थित सिद्धि विनायक मेटकम कंपनी पहुंचे एसडीएम मंजूनाथ भजंत्री ने कहा

चांडिल : चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि उद्योगों का विकास हो, मगर ग्रामीणों पर इसका दुस्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. क्षेत्र में ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा कर विकास नहीं होना चाहिए.

श्री भजंत्री गुरुवार को प्रदूषण से त्रस्त ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद चौका में प्रदूषण की जांच की. इस दौरान उन्होंने स्कूल के छत, तालाब, साग-सब्जी और पेंड़ पर जमे काले धूल कण को देखा और ग्रामीणों से पूछताछ की.

इस अवसर पर चौका में मुखिया, वार्ड सदस्य समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे. इस मौके पर एसडीएम मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि अनुमंडल प्रशासन की ओर से सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कंपनी को नोटिस भेजा जायेगा. प्रदूषण नियंत्रण के लिए कंपनी को दो सप्ताह का समय दिया जायेगा.

श्री भजंत्री ने कहा कि कंपनी चले, मगर कानून के दायरे में रह कर. उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा कामगारों और ग्रामीणों को दिये जाने वाले सुविधाओं की भी जांच होगी.

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