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तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा
आदित्यपुर : बिल्डर संजय झा हत्याकांड में साढ़े पांच साल बाद आया कोर्ट का फैसला सरायकेला/आदित्यपुर : आदित्यपुर के बिल्डर संजय झा हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है. मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अनिक कुमार मिश्रा की अदालत में र्प्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपी मुरारी सिंह, राजा सिंह व […]
आदित्यपुर : बिल्डर संजय झा हत्याकांड में साढ़े पांच साल बाद आया कोर्ट का फैसला
सरायकेला/आदित्यपुर : आदित्यपुर के बिल्डर संजय झा हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है. मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अनिक कुमार मिश्रा की अदालत में र्प्याप्त साक्ष्य के आधार पर तीन आरोपी मुरारी सिंह, राजा सिंह व चंदन राय को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. भादवि की धारा 384 के तहत तीन वर्ष व आर्म्स एक्ट 27(2) के तहत दस वर्ष व 5000 रुपये जुर्माना, सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है.
अर्थ दंड अदा नहीं करने पर छह माह साधारण कारावास की सजा दी गयी है. मामला 18 फरवरी 2010 का है. इस संबंध में आरआइटी थाना में चंदन राय, राजा सिंह व मुरारी सिंह पर घायल खुद संजय झा ने प्राथमिकी दर्ज कराया था. बिल्डर संजय झा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी.
साढे 5 वर्ष बाद आया फैसला
बिल्डर संजय झा की हत्या 18 फरवरी 2010 को आरआइटी थाना क्षेत्र के पथ संख्या 12 में रंगदारी के लिए कर दी गयी थी. घटना के समय संजय झा अपनी बाइक से पथ संख्या 19 स्थित अपने कार्यालय जा रहे थे. रास्ते में पथ संख्या 11 में राजा सिंह ने उन्हें रोका लिफ्ट लेते हुए उनकी गाड़ी पर पीछे बैठ गया था. जब दोनों पथ संख्या 12 पहुंचे तो वहां पहले से खड़े चंदन राय के कहने पर राजा सिंह ने संजय झा को पीछे से गोली मार दी थी.
संजय झा को घायल अवस्था में टीएमएच में भर्ती कराया गया था. वहां उन्होंने पुलिस को घटना के संबंध में बयान दिया था और उन पर हमला करने वाले युवकों व साजिशकर्ताओं के नाम बताये थे. अस्पताल में इलाज के दौरान दूसरे दिन उनकी मौत हो गयी थी. स्व संजय झा के छोटे भाई अनिल झा के अनुसार घटना के तीन दिन पूर्व टेलीफोन से मुरारी सिंह ने जेल से पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी.
घटना में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद हुआ था: मामले की जांच कर रही पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त पिस्तौल को पथ संख्या दस के पास स्थित कल्याण कुंज के पीछे झाड़ी से बरामद किया था.
जमानत पर था मुरारी व चंदन: कोर्ट में फैसले पूर्व हत्याकांड के दोषी लोगों में मुरारी सिंह व चंदन राय जमानत पर जेल से बाहर था, जबकि राजा सिंह को जमानत नहीं मिली थी.
दस में से तीन गवाह मुकर गये थे: अनिल झा ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल दस गवाह थे. जिनमें मृतक के पार्टनर अनिल कुमार उर्फ बीरू, एकाउंटेंट फणीभूषण दास व मित्र सह पूर्व पार्षद सुधीर चौधरी गवाही के दौरान मुकर गये थे.
परिवार की इच्छा दोषियों को फांसी हो: अनिल
संजय झा के छोटे भाई अनिल झा ने कहा कि वह अपने भाई को तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन पूरे परिवार की इच्छा है कि दोषियों को फांसी की सजा हो. इसके लिए वह आगे भी प्रयासरत रहेंगे.
अस्पताल से गिरफ्तार हुआ था चंदन
हत्याकांड के अभियुक्त चंदन राय को पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के बाद टीएमएच से गिरफ्तार किया था. वह अपने कपड़े बदल कर संजय झा का हाल जानने अस्पताल पहुंचे अन्य लोगों की भीड़ में शामिल था.
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