सरायकेला : स्थानीय सरायकेला के कारा प्रांगण में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित की गयी. जिसमें मुख्य रुप से प्राधिकार के प्रभारी सचिव अनुज कुमार उपस्थित थे. शिविर को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम लेना बाल श्रम के तहत अपराध की श्रेणी में आता है.
उन्होंने कहा कि कपड़े की सफाई, बीड़ी बनाना,कालीन बुनना,साबुन बनाना,अगरबत्ती, डिटरजेंट बनाने जैसे दर्जनों कार्य में बाल श्रम की पाबंदी है. श्री कुमार ने रेल प्रशासन,बंदरगाह समेत सार्वजनिक स्थानों में बाल श्रम अपराध है कि सूचना प्रकाशित कराने की बातें कही. उन्होंने कहा कि बाल मजदूरों की पाबंदी वाले स्थानों पर बाल मजदूरी कराने से एक वर्ष तक की सजा या दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. मौके पर अधिवक्ता दशरथ महतो,रविन्द्र कुमार समेत अन्य उपस्थित थे.