नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने पर देना होगा थाने को सुचना

Updated at : 19 Nov 2014 10:02 PM (IST)
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नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने पर देना होगा थाने को सुचना

सरायकेला. विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कसर छोड़ना नही चाहती है. इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा उम्मीदवारों को अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहने को कहा है. उम्मीदवार अगर किसी दुर्गम या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रचार-प्रसार को जाते हैं, तो इसकी सूचना उन्हें संबंधित थाना को […]

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सरायकेला. विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार का कसर छोड़ना नही चाहती है. इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा उम्मीदवारों को अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहने को कहा है. उम्मीदवार अगर किसी दुर्गम या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रचार-प्रसार को जाते हैं, तो इसकी सूचना उन्हें संबंधित थाना को देना अनिवार्य है. इस संबंध में उपायुक्त ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों संग बैठक कर उम्मीदवारों को सुरक्षा के प्रति खुद से सचेत रहने को कहा है. बैठक में उपायुक्त ने बताया कि चुनाव के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए पोलिंग पदाधिकारी में से एक पदाधिकारी स्थानीय होगा. उम्मीदवारों को चुनाव के दौरान कम से कम तीन बार व्यय पंजी का जांच करना अनिवार्य है, ताकि चुनाव में फिजूल खर्ची पर रोक लगायी जा सके. उपायुक्त ने बताया कि उम्मीदवारों को किसी निजी संपत्ति पर पोस्टर बैनर लगाते हैं, तो इसके लिए संपत्ति के मालिक से झारखंड प्रिवेनशन प्रोपर्टी एक्ट के तहत अनुमति पत्र लेना अनिवार्य है. उपायुक्त ने कहा कि मतदाताओं को वोटर स्लीप का वितरण पूर्व की भांति बीएलओ द्वारा ही किया जायेगा.

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