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ठेला व खोमचे वाले जानेंगे कानून

ठेला व खोमचे वाले जानेंगे कानूनस्वास्थ्य : सुरक्षित खाद्य पदार्थ किया जायेगा जागरूकआदित्यपुर. भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण का नारा है सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार. इसी सुक्ति के अनुपालन के लिए सरायकेला-खरसावां जिला में अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया जायेगा. आम लोगों को सुरिक्षत खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिये ठेला […]

ठेला व खोमचे वाले जानेंगे कानूनस्वास्थ्य : सुरक्षित खाद्य पदार्थ किया जायेगा जागरूकआदित्यपुर. भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण का नारा है सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार. इसी सुक्ति के अनुपालन के लिए सरायकेला-खरसावां जिला में अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया जायेगा. आम लोगों को सुरिक्षत खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिये ठेला व खोमचे वालों को भी खाद्य संरक्षा व मानक कानून की जानकारी जायेगी. जिससे कि वे दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री न कर सकें और सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके. इसके लिये अलग-अलग क्षेत्रों में खाद्य सामग्रियों का वितरण करने वाले ऐसे छोटे-छोटे व्यवसायियों को आमंत्रित कर कानून की जानकारी दी जायेगी.विधानसभा चुनाव के बाद चलेगा अभियानजिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह अभिहीत पदाधिकारी डॉ एसके झा ने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद क्षेत्रवार छोटे-छोटे दुकानदारों व चाट-पकौड़े बेचने वेंडरों आमंत्रित किया जायेगा. उन्हें कानून की जानकारी देते हुए सुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा. उन्हें बताया जायेगा कि खाद्य सामग्री बनाने में घटिया तेल व रंगों का प्रयोग किस प्रकार नुकसानदेह साबित होता है.लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन की मिलेगी जानकारीवेंडरों को नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कराने व लाइसेंस लेने के लिये प्रेरित किया जायेगा. इसके संबंध प्रक्रिया व शुल्क आदि की जानकारी दी जायेगी.

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