सरायकेला मॉब लिंचिंग, तबरेज की हत्या के आरोपियों को जमानत
Updated at : 11 Dec 2019 7:12 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को सरायकेला मॉब लिंचिंग के शिकार मो तबरेज अंसारी की हत्या के आरोपियों की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थियों को सशर्त जमानत दे दी. याचिका स्वीकार करते हुए प्रार्थी (आरोपी) भीमसेन […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मंगलवार को सरायकेला मॉब लिंचिंग के शिकार मो तबरेज अंसारी की हत्या के आरोपियों की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थियों को सशर्त जमानत दे दी. याचिका स्वीकार करते हुए प्रार्थी (आरोपी) भीमसेन मंडल, मदन नायक, विक्रम मंडल, चामू नायक, सत्यनारायण नायक व महेश महली को जमानत दी. प्रार्थियों की अोर से अधिवक्ता एके साहनी व अधिवक्ता पंकज वर्मा ने पैरवी की. सरायकेला के धातकीडीह गांव में ग्रामीणों ने 17-18 जून की रात में चोरी के शक पर कदमडीहा के तबरेज को पीटा गया था.
18 जून को पुलिस ने तबरेज को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ गयी. 22 जून को उसका इलाज कराया गया. इस क्रम में उसकी माैत हो गयी थी. तबरेज की पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि दो आरोपियों ने समर्पण किया था. पुलिस ने 11आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी कर चार्जशीट भी दायर कर दिया है.
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