सरायकेला : सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में रात 10 से सुबह छह बजे के बीच गाना-बजाना करने या डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गयी है. इस दौरान नगर क्षेत्र में ऐसा करते पाये जाने पर जुर्माना के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. इसके लिए नगर क्षेत्र में छापेमारी अभियान भी चलाया जाएगा. नगर पंचायत के सिटी मैनेजर प्रेम प्रकाश ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि नगर क्षेत्र में रात 10 से सुबह 6 बजे तक गाना या डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
इस संबंध में सरकार के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर संपत्ति विरूपण व ध्वनि प्रदूषण अधिनियमों को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों की दीवारों पर कोई निजी दीवार लेखन, विज्ञापन या पोस्टर लगाने पर ऐसा करनेवाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वर्त्तमान समय में आठवीं बोर्ड की परीक्षा चल रही है इसके बाद मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परिक्षाएं आयोजित होंगी. परीक्षा के मद्देनजर कहीं से गाना बजाने की शिकायत आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.