सरायकेला : जिला समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की बैठक हुई. बैठक में दो मामले आये जिनका निष्पादन करते हुए भुक्तभोगियों को 25 -25 हजार रुपये की राहत राशि स्वीकृति की गयी. डीसी ने बैठक में राजनगर थाना के कांड (संख्या 55/17) पर विचार किया,
गया जिसमें बंदुआ गांव के सच्चिदानंद मास्टर, शंकर प्रधान, अजय प्रधान व जितेश प्रधान पर रोला के वरीसिहं मेलगांडी के साथ आदिवासी कहकर गाली-ग्लौज कर मारपीट करने का आरोप था. मामले का निष्पादन करते हुए पीड़ित को प्रावधान के अंतर्गत पचीस हजार रुपये अधिनियम के तहत राहत अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई दुसरा मामला में राजनगर थाना कांड संख्या 59/17 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी में बीटा केसरगढ़िया के विनय सिंहदेव पर सारजोडीह के साधु पाड़ेया को धमकी देने एवं जाति सूचक गाली देने का आरोप है.
इस पर एसपी के निर्देश पर साधु पाड़ेया को प्रावधान के तहत पचीस हजार रुपये की राहत राशि मंजूर की गयी. बैठक में आइटीडीए के परियोजना निदेशक अरुण वाल्टर सांगा, पुलिस उपाधीक्षक दीपक कुमार, अधिवक्ता नायकी हेंब्रम व वीर विक्रम सिंह आदि उपस्थित थे.