होल्डिंग नंबर के बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं

Updated at : 03 Sep 2017 5:10 AM (IST)
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होल्डिंग नंबर के बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं

सरायकेला : शहरी क्षेत्रों में अब बिना होल्डिंग टैक्स के किसी जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी. जमीनों की रजिस्ट्री कराते समय अब उनका होल्डिंग नंबर देना अनिवार्य होगा, अन्यथा रजिस्ट्री नहीं होगी. उक्त जानकारी शनिवार को परिसदन में आयोजित एक बैठक में एडीसी वीके पांडेय ने संबंधित पदाधिकारियों को दी. बैठक में निबंधन पदाधिकारी […]

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सरायकेला : शहरी क्षेत्रों में अब बिना होल्डिंग टैक्स के किसी जमीन की खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी. जमीनों की रजिस्ट्री कराते समय अब उनका होल्डिंग नंबर देना अनिवार्य होगा, अन्यथा रजिस्ट्री नहीं होगी. उक्त जानकारी शनिवार को परिसदन में आयोजित एक बैठक में एडीसी वीके पांडेय ने संबंधित पदाधिकारियों को दी. बैठक में निबंधन पदाधिकारी उज्ज्वल मिंज के अलावा सरायकेला नगर पंचायत, आदित्यपुर नगर निगम एवं कपाली नगर पर्षद के पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

उन्होंने बताया कि नगर विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्र की जमीनों के निबंधन के लिए अब होल्डिंग नंबर का उल्लेख अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि होल्डिंग नंबर शामिल करने का उद्देश्य विभाग के राजस्व में वृद्धि के साथ ही शत प्रतिशत लोगों को होल्डिंग नंबर दिलाना भी है. एडीसी ने अब तक अपने घर या जमीनों का होल्डिंग में निबंधन नहीं कराये लोगों से जल्द से जल्द होल्डिंग नंबर ले लेने को कहा. एडीसी ने निबंधन पदाधिकारी को इस नियम का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया,
ताकि शहरी क्षेत्र में शत प्रतिशत जमीनों का होल्डिंग में निबंधन हो सके. एडीसी ने बताया कि मुख्य सचिव आगामी छह सितंबर को इसकी समीक्षा करेंगे. बैठक में जिला निबंधन पदाधिकारी उज्ज्वल मिंज, आदित्यपुर नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय, सिटी मैनेजर प्रेम प्रकाश, सिटी मैनेजर राहुल मौजूद थे
सरायकेला नगर पंचायत
कुल होल्डिंग संख्या 2913
नये होल्डिंग निबंधन 769
नवीकृत होल्डिंग संख्या 1279
अब तक अप्राप्त आवेदन 879
आदित्यपुर नगर निगम
कुल होल्डिंग संख्या 34756
निबंधन संख्या 27340
अब तक आवेदन अप्राप्त 7416
अब फाइन के साथ जमा होगा होल्डिंग टैक्स
होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त थी. विभाग द्वारा तय तिथि तक जो लोग होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर पाये हैं, उन्हें अब जुर्माना के साथ टैक्स जमा करना पड़ेगा. सिटी मैनेजर प्रेम प्रकाश ने पूछने पर बताया कि विभागीय निर्देश में घरेलू टैक्स में दो हजार व कॉमर्शियल में पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. सरायकेला नगर पंचायत में लगभग 879 लोगों ने होल्डिंग टैक्स का आवेदन जमा नहीं किया है.
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