सरायकेला : जिला समाहरणालय में डीसी छवि रंजन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण को लेकर बैठक हई. इसमें दो मामलों पर विचार करते हुए भुक्तभोगी को मुआवजा देने का निर्णय हुआ. बैठक में आदित्यपुर थाना कांड संख्या 170/2017 पर विचार हुआ. चांडिल थाना अंतर्गत एक अजजा वादिनी ने पुलिस अधीक्षक से आरोपी के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुष्कर्म करने का प्रयास की शिकायत की थी.
इस मामले में आरोपी को अधिनियम के तहत वादिनी को 25 हजार रुपये राहत अनुदान राशि देने का आदेश दिया गया. चौका थाना कांड संख्या 31-17 दिनांक 2 जुलाई पर विचार करते हुए मसुरीबेड़ा निवासी अनुसूचित जाति के वादी ने 12 जुलाई 2017 को एसपी को ज्ञापन देकर गाली-गलौज करने व मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने का आरोप लगाया था. मामले पर वादी को 25 हजार मुआवजा देने का निर्देश दिया गया. बैठक में आदित्यपुर थाना कांड संख्या 122-17 दिनांक 5 मार्च 2017 पर विचार किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति की वादिनी ने आरोपी पर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने तथा शादी से इंकार करते हुए जान मारने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले पर वादिनी की चिकित्सीय जांच कराने का निर्देश दिया गया. चिकित्सीय जांच नहीं होने से मामले का निष्पादन नहीं किया जा सका. बैठक में डीएसपी दीपक कुमार,आईटीडीए निदेशक अरूण वाल्टर सांगा सहित सांसद व विधायक प्रतिनिधि उपस्थित थे.
दोनों मामलों में 25-25 हजार मुआवजा देने का निर्देश