भीड़ में हुई हत्या के सभी दोषी : न्यायाधीश
Updated at : 23 Jul 2017 4:48 AM (IST)
विज्ञापन

राजनगर ब्लॉक में चलंत लोक अदालत का आयोजन राजनगर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला की अोर से राजनगर प्रखंड कार्यालय में चलंत लोक अदालत का अायोजन किया गया. मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओंकारनाथ चौधरी ने उपस्थित लोगों से कहा कि भीड़ में जब किसी की हत्या होती है, तो उसमें सभी दोषी हैं. […]
विज्ञापन
राजनगर ब्लॉक में चलंत लोक अदालत का आयोजन
राजनगर : जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला की अोर से राजनगर प्रखंड कार्यालय में चलंत लोक अदालत का अायोजन किया गया. मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओंकारनाथ चौधरी ने उपस्थित लोगों से कहा कि भीड़ में जब किसी की हत्या होती है, तो उसमें सभी दोषी हैं. किसी भी हाल में कानून हाथ में न लें. अधिवक्ता राधेश्याम साह ने मोटर वाहन अधिनियम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर न्यायालय से भी मुआवजा दिलाया जा सकता है.
इसके लिए दुर्घटना का कारण बनी गाड़ी के नंबर के साथ थाना में मामला दर्ज हो. सड़क जाम करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि इससे और परेशानी में पड़ सकते हैं. थाना प्रभारी यज्ञ नारायण तिवारी ने कहा कि अफवाह में कभी भी न आये. कार्यक्रम का संचालन पीएलबी मूरलीधर सरंगी ने किया तथा कार्यक्रम का समापन सीओ सह बीडीओ निवेदिता नियति ने किया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




